उत्तराखंड में सभी वक्फ गुण आरटीआई अधिनियम के तहत होंगे - सीएम धामी ने आज घोषणा की

उत्तराखंड भाजपा सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत लाने की घोषणा की है।

उत्तराखंड राज्य में WAQF बोर्ड WAQF अधिनियम 1995 द्वारा शासित है, जिसे 2013 में और बाद में 2020 में संशोधित किया गया था। वर्ष 2020 में संशोधन WAQF संपत्तियों के पट्टे से संबंधित था।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, नागरिकों को इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी लेने का अधिकार देता है।

यह कदम आरटीआई अधिनियम के तहत आम जनता द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच करने के लिए लाएगा, कई उदाहरणों में संपत्तियों के गलत प्रबंधन की रिपोर्ट की गई थी और पैसे ने वक्फ बोर्ड को प्रबंधित किया।