उत्तराखंड भाजपा सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत लाने की घोषणा की है।
उत्तराखंड राज्य में WAQF बोर्ड WAQF अधिनियम 1995 द्वारा शासित है, जिसे 2013 में और बाद में 2020 में संशोधित किया गया था। वर्ष 2020 में संशोधन WAQF संपत्तियों के पट्टे से संबंधित था।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, नागरिकों को इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी लेने का अधिकार देता है।